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छत्तीसगढ़: अवैध धर्मांतरण के ‘सिंडिकेट’ पर कड़ा प्रहार; हिंदू पक्ष ने नए कानून को बताया ‘सांस्कृतिक सुरक्षा कवच’

ब्रेकिंग न्यूज़: छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित... अवैध धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान... उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कानून को बताया ऐतिहासिक... राष्ट्रवादी न्यूज़ की विशेष कवरेज।

रायपुर | छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा विधानसभा में ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026’ पारित किए जाने के बाद प्रदेश के हिंदू संगठनों और पक्षकारों में हर्ष की लहर है। हिंदू पक्ष ने इसे दशकों से चल रहे “अवैध धर्मांतरण के खेल” के अंत की शुरुआत बताया है। समर्थकों का कहना है कि यह कानून केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति और जनजातीय पहचान को बचाने वाला ‘ब्रह्मास्त्र’ है।

षड्यंत्र और लालच के जाल पर वार

हिंदू संगठनों का आरोप है कि प्रदेश के बस्तर और सरगुजा जैसे वनवासी क्षेत्रों में दशकों से मिशनरियों द्वारा भोली-भाली जनता को चावल, पैसे और मुफ्त इलाज का प्रलोभन देकर उनका धर्म बदलवाया जा रहा था। नए कानून के सख्त प्रावधानों का स्वागत करते हुए हिंदू पक्ष ने कहा कि अब “सेवा की आड़ में सौदा” नहीं चलेगा।

छत्तीसगढ़ की जनसांख्यिकी (Demographics) को बदलने की गहरी साजिश रची जा रही थी। यह कानून उन ताकतों के लिए कड़ा संदेश है जो गरीबी और अज्ञानता का फायदा उठाकर सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे थे।”— अधिवक्ता शैलेश अग्रवाल बीजेपी युवा मोर्चा जिला विधि प्रमुख

कानून के वो प्रावधान, जिनसे कांपेंगे ‘धर्मांतरण के सौदागर

हिंदू पक्ष इस विधेयक के इन कड़े बिंदुओं को जरूरी बता रहा है:

  • आजीवन कारावास: ‘सामूहिक धर्मांतरण’ (Mass Conversion) कराने वालों के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान।
  • मजिस्ट्रेट की अनुमति: अब धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिलाधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। इससे ‘चोरी-छिपे’ होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगेगी।
  • विशेष सुरक्षा: यदि पीड़ित महिला, नाबालिग या SC/ST/OBC समुदाय से है, तो सजा और भी कठोर होगी (10 से 20 साल की जेल)।
  • विदेशी फंडिंग पर नजर: धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध घरेलू और विदेशी फंड की अब गहन जांच होगी।

“घर वापसी” का मार्ग और जनजातीय अस्मिता

हिंदू पक्ष का तर्क है कि यह कानून उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा जो अपनी मूल जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं। समर्थकों के अनुसार, धर्मांतरण के कारण आदिवासी समुदायों के बीच आपसी विवाद बढ़ रहे थे और उनकी पारंपरिक संस्कृति खतरे में थी। इस विधेयक के आने से सामाजिक समरसता फिर से बहाल होगी और “प्रलोभन की राजनीति” पर पूर्ण विराम लगेगा।

सरकार का रुख

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि बल, छल और लोभ के खिलाफ है। उन्होंने इसे राज्य की आंतरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक अखंडता के लिए अनिवार्य कदम बताया है।

निष्कर्ष

जहाँ विपक्षी दल और कुछ संगठन इसे ‘कठोर’ बता रहे हैं, वहीं हिंदू पक्ष का स्पष्ट मानना है कि “कैंसर का इलाज मरहम से नहीं, ऑपरेशन से ही संभव है।” छत्तीसगढ़ अब देश के उन राज्यों की श्रेणी में अग्रणी हो गया है जहाँ अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सबसे सख्त कानून लागू है।ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रवादी न्यूज़

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AVINASH MITTAL

अविनाश मित्तल एक अनुभवी स्वतंत्र पत्रकार (Independent Journalist) हैं, जो सामाजिक, स्थानीय और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रूप से लेखन और रिपोर्टिंग करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सक्रियता के साथ-साथ ये सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि रखते हैं और क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं।

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